गुजरात पुलिस का तुगलकी फरमान |
गुजरात पुलिस ने आदेश निकाला की गुजरात के किसी भी थाने में जो भी मदद मांगने जाएगा वह अपना सर से लेकर पांव तक ढका होना चाहिए . यानी गुजरात पुलिस ने थाने में जाने के लिए ड्रेस कोड का एलान किया. शॉर्ट, स्कर्ट, कैपरी जैसे कपड़े पहन के आप थाने जा नहीं सकते. क्या गुजरात पुलिस का आदेश संविधानिक है ? क्या मोरल पुलिसिंग गुजरात पुलिस ने शुरु की हैं ?क्या गुजरात सरकार इस पुलिस आदेश के साथ है ? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए खबर के पीछे की खबर धोबी घाट पर अशोक वानखेड़े के साथ.
Gujarat police issued an order defining the dress code for the common man who wants To visit the police station for help. It is ordered that person who will not be covered from head to tow will not be allowed in the police station. Do police have right to define dress code? Is it not unconstitutional? Has the government of Gujarat endorsed the order? To get answers to these questions watch Khabar ke Piche ki Khabar on Dhobighat with Ashok Wankhade.