पैन-आधार लिंकिंग का आज आखिरी दिन
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख गुरुवार को खत्म हो जाएगी। लिंक न कराने वाले इनकम टैक्स पेयर्स के रिटर्न प्रॉसेस नहीं होंगे | आधार कार्ड केवल सिम कार्ड खरीदने , गैस सब्सिडी लेने और बैंक का खता खोलने के लिए ही एक दस्तावेज है मगर अब आधार कार्ड को इनकम टैक्स भरने के लिए भी अनिवार्य (mandatory) बनाया जा रहा है | जिनका यह रिटर्न प्रॉसेस नहीं होगा वे नॉन फाइलर माने जाएंगे | अब सवाल यह है की “अगर किसी व्यक्ति ने रिटर्न भरा था और वह प्रॉसेस नहीं हुआ तो क्या पेनाल्टी लगेगी ?” तो ऐसे में 31 अगस्त तक जिनके रिटर्न प्रॉसेस नहीं हुए वे लोग नॉन फाइलर माने जाएंगे। आयकर विभाग उन पर पेनाल्टी के साथ नोटिस भी भेज सकता है। पेनाल्टी तय नहीं है। 1 सितंबर के बाद भी नया रिटर्न फाइल नहीं करना है। पुराना रिटर्न आधार-पैन लिंक होते ही खुद प्रॉसेस हो जाएगा। लिंक करने की तारीख भी बढ़ सकती है।